डॉ नेहा कपूर (उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग)और अजय सिंह (राज्य निर्वाचन आयुक्त) के विद्वान अधिवक्ता को अगली सुनवाई की तारीख तक अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। रिचा प्रकाश चौधरी (कलेक्टर दुर्ग), सुमित अग्रवाल (रिटर्निग ऑफिसर नगर पालिक निगम भिलाई उपचुनाव वार्ड नंबर 24, 35 )और वीरेन्द्र सिंह ( उपजिला निर्वाचन अधिकारी) को नोटिस जारी करके कारण बताओ नोटिस जारी करें कि इस न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए उनके विरुद्ध अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए!

श्री बी.पी. सिंह, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री राकेश कुमार झा, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के अधिवक्ता।
श्री रणबीर सिंह मरहस, प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है, अतः उनका नाम वाद सूची (cause list) से हटाया जाए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक संशोधन कर प्रतिवादी संख्या 4 का नाम वाद सूची से हटा दें।

इस बीच, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के अधिवक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली सुनवाई की तारीख तक अपना उत्तर तथा अन्य संबंधित दस्तावेज दाखिल करें।

इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 3, 5 और 6 को नोटिस जारी किया जाता है कि वे यह स्पष्ट करें कि उनके विरुद्ध अवमानना (contempt) की कार्यवाही क्यों न प्रारंभ की जाए, क्योंकि उन्होंने इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है।

प्रक्रिया शुल्क आज से एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए।

नोटिस छह सप्ताह के भीतर वापस किया जाना चाहिए।