छत्तीसगढ़

एक्टिवा सवार युवकों को टक्कर मार रशियन लड़की ने बिच सड़क मचाया बवाल, पुलिस से भी की बदसलूकी




रायपुर: रायपुर वीआईपी रोड पर दोपहर 12.30 बजे एक रशियन युवती डीपीओ के साथ कार चला रही थी। इस दौरान कार अनियंत्रित हो गई और एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। दोपहिया वाहन सवार घायल हो गए। इसके बाद लोगों ने कार को घेर लिया। इससे नाराज युवती ने हंगामा कर दिया। इससे सड़क पर जाम लग गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। फिर तेलीबांधा पुलिस रशियन युवती और डीपीओ को थाने ले गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ललित चंदेल, नीलकमल साहू, अरुण विश्वकर्मा वीआईपी रोड स्थित एक होटल में वीडियो शूट कर दोपहर 12.30 बजे दोपहिया वाहन सीजी 11 बीएन 5399 से घर लौट रहे थे। इसी दौरान लेवर वैली अमलीडीह जाने वाली सड़क के पास सामने से आ रही कार सीवी 10 एफए 5046 ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इससे युवक घायल हो गए। इनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोपहिया वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

खूब हंगामा हुआ

घटना के बाद भीड़ जमा हो गई। लोगों ने एकत्र होकर कार को घेर लिया। कार की नंबर प्लेट पर लोक अभियोजक लिखा था। इसमें डीआरआई डीपीओ एडवोकेट भावेश आचार्य और उज्बेकिस्तान (रूस) निवासी नोदिरा खौन सवार थे। भीड़ ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इससे माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच किसी ने लड़की का फोन छीन लिया। इससे लड़की भड़क गई और उसने जमकर हंगामा किया। तेलीबांधा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

थाने जाने को तैयार नहीं थी लड़की: पुलिस जब डीपीओ और लड़की को थाने ले जाने लगी तो लड़की जाने को तैयार नहीं थी। वह अपना मोबाइल मांगती रही। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस के पास कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। इस कारण वे उसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। काफी मशक्कत के बाद लड़की और डीपीओ को थाने लाया गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों नशे में लग रहे थे।

मुंबई से आई थी रूसी युवती

पुलिस के अनुसार रूसी युवती 30 जनवरी को मुंबई से रायपुर पहुंची थी। इसके बाद वह यहां एक बड़े होटल में रुकी थी। रायपुर आने के लिए किस तरह का वीजा लिया गया था? यह तेलीबांधा पुलिस नहीं बता सकी। साथ ही वह किस उद्देश्य से आई थी? इसका भी खुलासा नहीं हो सका। तेलीबांधा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ भादंसं की धारा 281, 125 ए के तहत अपराध दर्ज किया है।

 







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