सरपंच चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही जनता द्वारा सरपंच एवं पंच का चुनाव किया जाएगा

by Umesh Paswan

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा में संशोधन प्रस्ताव के साथ-साथ नगर पालिका नगर निगम विधायक संशोधन सहित अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई पंचायती राज अधिनियम में बदलाव के तहत अब कोई भी साक्षर व्यक्ति पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकता है इसके लिए पांचवी और आठवीं पास होने की अनिवार्य शैक्षिक योगिता सरकार ने समाप्त कर दी है इसके साथ ही राज्य में आगामी पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा

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