नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह उन इलाकों में आरओ उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाए जहां पानी खाना नहीं है ट्रिब्यूनल ने सरकार से इस संबंध में नीति बनाने की भी बात कही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी )ने केंद्र सरकार से कहा है कि जिन इलाकों में पानी ज्यादा खड़ा नहीं है वहां रिवर्स ऑस्मोसिस आरो उपकरणों के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाए एनजीटी ने सरकार को इस आदेश में नीति बनाने का भी निर्देश दिया है आदेश में कहा गया है कि जिन जगहों पर पानी में टोटल डिजलड सॉलिड (टीडीएस) की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है वहां घरों में सप्लाई होने वाले नल का पानी सीधे पिया जा सकता है एनजीटी ने यह भी कहा कि शादी से ज्यादा पानी देने वाले आरोपी से माल की मंजूरी दी जाए सरकार की प्रस्तावित नीति में आरओ से 75 फ़ीसदी पानी मिलने और रिजेक्ट होकर निकलने वाले पानी का इस्तेमाल बर्तनों की धुलाई बागवानी गाड़ी और फर्श की धुलाई आदि में करने का प्रावधान होना चाहिए (एनजीटी )ने सरकार से यह भी कहा है कि मिनरल वाले पानी से सेहत को संभावित नुकसान के बारे में भी बताया जाए (एनजीटी )अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश दिए कमेटी ने कहा कि अगर टीडीसी 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो आरोप प्रणाली उपयोगी नहीं होगी बल्कि उससे महत्वपूर्ण खनिज निकल जाएंगे और साथ ही पानी की बर्बादी होगी एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय करोड़ों ग्राहक बंधुओं को RO के नाम पर की जा रही धोखाधरी व भ्रामक विज्ञापनों से सावधान होने की जरूरत है