उत्तम न्यायालय ने राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के बहाने पत्रकारों को जबरन छुट्टी पर भेजने वेतन भत्तों में कटौती और नौकरी से निकाले जाने की कथित घटनाओं के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार एवं अन्य को सोमवार को नोटिस जारी की है न्यायमूर्ति एन वी रमन ,न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने नेशनल एलायस ऑफ जर्नलिस्ट्स दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स तथा बृहन् मुंबई
यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार इंडियन न्यूज़ पेपर एसोसिएशन और न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोजालीव्स ने अपनी दलीलें रखी इस पर न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जा सकता है लेकिन सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से नोटिस जारी न करने का आग्रह किया उन्होंने कहा मुझे याचिका की प्रति दी जाए हम अपना जवाब देंगे न्यायालय ने कहा हर तरह की यूनियन लोगों की नौकरी से हटाए जाने बगैर वेतन छुट्टी पर भेजने वेतन में कटौती जैसे मुद्दे उठा रही है व्यापार लगभग बंद है