दुर्ग जिले में लॉकडाऊन के दौरान दुकान संचालन को लेकर जिलाधीश अंकित आनंद ने एक नया आदेश जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दूध/डेयरी/मिल्क पार्लर सोमवार से रविवार सुबह 7 से शाम को 8 बजे तक ब्रेड/फल/सब्जी/मटन/मछली/अण्डा का विक्रय/वितरण/भंडारन/परिवहन सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से संध्या 6 बजे तक, शनिवार और रविवार को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक, इसी प्रकार किराना दुकान/रेस्टोरेन्ट (होम डिलवरी)/अन्य दुकानें (प्रतिबंधित को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से संध्या 6 बजे तक एवं शनिवार एवं रविवार को प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर के आदेश के अनुसार इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का उपयोग एवं सैनिटाईजेशन के समस्त दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ सामग्रियों के होम डिलवरी का समय भी उपरोक्तानुसार दुकान का खुलने का समय ही रहेगा। जिलाधीश के आदेश के अनुसार एमरजेन्सी सेवायें एवं दुकानें जैसे मेडिकल स्थापनायें, चश्में की दुकान व मीडिया संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
