पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अधिकारियों द्वारा शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है

by Umesh Paswan

जिस अधिकारी को आहरण संवितरण के अधिकार शासन द्वारा नहीं दिया गया है उनको बकायदा उच्च पदों पर प्रभार देकर आहरण एवं संवितरण अधिकारी बनाया जा रहा है

रायपुर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना परियोजना क्रियान्वयन इकाई रायपुर में श्री आरबी सोनी उप अभियंता (सांख्य उत्तर सहायक अभियंता )को कार्यपालन अभियंता का प्रभार दे दिया गया है जल संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश 03/08/ 2018 के द्वारा सांख्य उत्तर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति जारी करते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब तक इन लोगों की नियमित सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं हो जाती तब तक यह सभी लोग अपने वर्तमान पद अर्थात उप अभियंता के पद के कर्तव्यों का निर्वाहन करेंगे किंतु इसके विरुद्ध पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 12582 दिनांक 25/11/2019 के द्वारा उप अभियंता श्री आरबी सोनी( सांख्य उत्तर सहायक अभियंता )को कार्यपालन अभियंता का प्रभार दे दिया गया है प्रभार देने के पूर्व इस संबंध में आहरण संवितरण अधिकार नियम का पालन नहीं किया गया है ना ही वित्त विभाग से इस संबंध में कोई अनुमति ली गई और इसी प्रकार अन्य विभागों में भी गुपचुप तरीके से अपने चहेते लोगों को बिना योग्यता के उच्च पदों पर प्रभार देने का काम किया जा रहा है

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