गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि राज्य सरकार सभी नामित निजी अस्पतालों पर कड़ी नजर रखें ताकि यह अस्पताल लोगों को शोषण ना कर सके हाईकोर्ट ने कहा इस संकट में जब लोग मर रहे हैं तो निजी अस्पतालों को लाभ कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ,जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने यह टिप्पणी पिछले दिनों कोरोना संकट पर स्वत संज्ञान लेकर सुनाए गए अपने आदेश पर स्पष्टीकरण देते हुए कि हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों पर अत्याधिक शुल्क मांगने पर रोक लगाते हुए कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने अत्यधिक शब्दों के इस्तेमाल पर असंतोष जाहिर किया था अदालत ने अपने आदेश में संशोधन कर लिखा कि सरकारी अस्पताल रेफर किए जाने मरीजों से (एडवांस) ना लिया जाए