दुर्ग कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है अब बिना मास्क न्यायालय के भीतर प्रवेश करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा जिला सत्र न्यायालय कार्यालय जिला अधिवक्ता संघ को पत्र भेजकर उक्त निर्णय से अवगत कराया है जारी पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के रोक थाम हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय में आने वाले अधिवक्ता, पक्षकार, न्यायालय कर्मचारी को अपने कार्यालय आने पर मास्क लगाना शारीरिक दूरी सहित अन्य दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य है वह बिना वजह न्यायालय में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है