छत्तीसगढ़ सरकार ने कारोबारियों की मांग और आमजन की सहुलित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यावसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को अब सुबह 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खुलने की अनुमति प्रदान कर दी है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा इन दुकानों को सवेरे 7.00 से शाम 7.00 बजे तक ही खुलने की अनुमति दी गई थी जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालन की अनुमति प्राप्त सभी दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को सवेरे 5.00 से रात्रि 9.00 बजे तक खुली रखने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
