न्यायालय ने शासन से दो सप्ताह मैं जवाब मांगा है
छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन द्वारा 7500 वर्ग फुट तक भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है सुशांत शुक्ला द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति पी पी साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की याचिका के अधिवक्ता रोहित शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन 2011 में पारित निर्णय का हवाला देते हुए राज्य द्वारा 7500 वर्ग फुट तक भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिए जाने का अवैध करार देने तथा 11-09-2019 के आदेश को विधि विरुद्ध होने से निरस्त करने का आग्रह किया है याचिका के द्वारा उक्त परिपत्र के प्रावधान जिसमें बिना बोली लगाए केवल आवेदन प्राप्त के आधार पर भूमि आवंटन को निरस्त करने व अन्य विषय पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है