पीएमओ की अपीलीय प्राधिकारी व उपसचिव ने पीएम केयर्स फंड को आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना है उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले द्वारा पीएम केयर्स फंड से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के इनकार को सही ठहराया है 29 मार्च के आवेदन में गोखले ने टस्टडीड और फंड के ट्रस्टी यों की प्रतिलिपि मांगी थी साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 12A और 80 जी के तहत इन्हें छूट के प्रमाण पत्र भी मांगेंगे