लॉकडाउन के दौरान भवन सहित अन्य निर्माण कार्य में कि बंद होने पर इस कार्य में लगे श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है राज्य सरकार की ओर से इनके कल्याण के लिए कोई योजना नहीं बनाने पर रायपुर निर्माणी मजदूर संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है कोर्ट ने राज्य शासन को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य बंद होने से श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं निर्माण व अन्य कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण हेतु केंद्र सरकार ने 1986 में अधिनियम बनाया है और प्रधान सरकार के द्वारा अधिनियम के तहत मजदूरों के कल्याण हेतु फंड जुटाने 1% से काटा जाता है।
अप्रैल माह में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सीएम को इस फंड से निर्माण मजदूरों के आर्थिक लाभ के लिए योजना बनाने पत्र लिखा है इसके बाद शर्म सचिव ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संदर्भ में पत्र लिखा देश के 17 राज्यों ने योजना बनाकर काम प्रारंभ किया किंतु छत्तीसगढ़ में कोई योजना नहीं बनाई गई।