चीन से हो रहे आयात को लेकर भारत सरकार सख्ती दिखाते हुए सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और मार्केटिंग के दोषियों को साफ कह दिया है कि अगर समान पर कंट्री ऑफ ओरिजिनल कोड नहीं दिखाया तो एक लाख तक का जुर्माना लग सकता है 1 साल की सजा हो सकती है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी का गठन किया है