15 दिन में जांच कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करने का दिया निर्देश
अम्बिकापुर डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यतकर्ता द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बलरामपुर द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने एवं घटिया निर्माण करने के संबंध में दिनांक 18/3/2020 को एक शिकायत आवेदन कमिश्नर सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वर्ष 2017-18 में 8 कार्य जिसमें क्षतिग्रस्त पाइप लाइन में निर्माण, पानी की आपूर्ति योजना का निर्माण आवंटन राशि 27,67885 लाख रुपए, सौर पंप आधारित जलापूर्ति योजना 90 मिमी डीआईए पीवीसी राशि 20,32811 लाख रुपए, सौर पंप आधारित आपूर्ति योजना 90 मिमी डीआईए पीवीसी राशि 20,3082 लाख रुपए, मिनी पाइप लाइन जल आपूर्ति योजना 90 मिमी दीया यूपीवीसी 6 किमी /सेमी आरोहरण सह वितरण प्रणाली एसटीए राशि 20,59558 लाख रुपए, ब्लॉक बलरामपुर में प्रयोगशाला भवन का निर्माण राशि 20,46914 लाख रुपए, सौर जल काम की आपूर्ति एवं स्थापना राशि 9,85748 रुपए, सौर जल काम की आपूर्ति एवं स्थापना राशि 9,86037 और राजपुर में डब्ल्यूटीपी एवं ईटेकवेल के लिए राशि 436. 8 लाख रुपए उपरोक्त कार्यो का वर्क आर्डर जारी कर कार्य कराया गया। जिसके संबंध में डी०के०सोनी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी की मांग की गई थी लेकिन संबंधित कार्यालय द्वारा जानबूझकर उपरोक्त जानकारी प्रदान नहीं की गई। क्योंकि उपरोक्त कार्यो में बहुत सारी त्रुटियां एवं गड़बड़ियां थी। जिसको लेकर डी०के०सोनी के द्वारा 18/3/2020 को सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री ईमिल लकड़ा के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर कमिश्नर सरगुजा ने कलेक्टर बलरामपुर को दिनांक 12/05/2020 को आदेश देते हुए शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित 15 दिवस के भीतर कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।