मिठाई की दुकानों के लिए शासन ने जारी किए नहीं नियम कायदा

by Umesh Paswan

नई दिल्ली-सरकार स्थानीय दुकानों यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के सामन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है. 1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक् अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है. एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए है.
बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी. कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी. खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है.
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा,सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी चाहिए
एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आम लोगों के स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है. उपभोक्ताओं को बासी / खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है

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