छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर के जांच समिति के अभिमत के अनुसार तत्कालीन कलेक्टर जिला रायपुर वर्तमान मुख्य सचिव आरपी मंडल के विरुद्ध अनियमितता के कदाचार पर दो करोड़ 24 लाख रुपए लोक क्षति की राशि की वसूली एवं विशेष न्यायालय बैठन जिला सिंघरोली म.प.में विचाराधीन अपराधिक प्रकरण में निर्णय के उपरांत ही उन्हें पूर्ण पेंशन तथा ग्रेजुएटी आदि का भुगतान किए जाने की मांग किसान मजदूर संघ छत्तीसगढ़ रायपुर के संयोजक ललित चंद्रनाहु ने माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ शासन एवं सचिव कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय नया रायपुर से की है।
उन्होंने यह भी कहा है कि खरीफ वर्ष 2004 -05 में जिला रायपुर के कलेक्टर आरपी मंडल के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग के द्वारा जारी निर्देश के विरुद्ध क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विकास एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित प्रगति नगर मोवा रायपुर को धान खरीदी हेतु अवैधानिक रूप से अधिकृत किया गया। जिससे शासन को 2. 24 करोड़ हानि हुई है जिसकी छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर के जांच समिति के जांच कार्यवाही में कलेक्टर आरपी मंडल का कदाचार प्रमाणित होने पर दोषी पाया गया। और अभिमत में छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन विभाग को अखिल भारतीय सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1961 के तहत शासित आरोपित कर वैधानिक कार्यवाही का निर्देश किया गया है।
शासन को पहुंचाई गई दो करोड़ 2.24 करोड़ रुपए की लोक क्षति की राशि की लंबित वसूली का ब्याज सहित वसूली किया जा जाना है ।लोग क्षति की राशि की वसूली के लिए ललित चन्द नाहु माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में डब्ल्यूपीसी क्रमांक 1183/ 2015 ललित चंद्रनाहु विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य विचाराधीन है।
श्री मंडल के ऊपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सिंगरौली मध्य प्रदेश आरपी मंडल भारतीय प्रशासनिक सेवा के विरोध राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल में अपराध क्रमांक 40 /11 धारा 120 बी ,406 ,240 ,467 ,468 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया है ।और न्यायालय विशेष न्यायाधीश बैढ़न जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश में विचाराधीन है।
श्री साहू ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन आरपी मंडल की सेवानिवृत्त 30 नवंबर वर्ष 2020 में होगी लोक क्षति की राशि का ब्यज सहित वसूली एवं न्यायालय विशेष न्यायाधीश बैढ़न जिला सिंगरौली के निर्णय के उपरांत ही उन्हें पूर्ण पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि का भुगतान किया जाना निमिता उचित होगा लोक क्षति की राशि की वसूली किए बगैर भुगतान किए जाने पर भुगतान अधिकारी लोग क्षति के जिम्मेदार होंगे तथा न्यायालय के आदेशानुसार उल्लंघन होगा।