दुर्ग।जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दूर्ग का निर्वाचन 3 महीने के भीतर कराने के निर्देश छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया है. जानकारी के मुताबिक निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विहीतअधिकारी नियुक्त कर दिया गया था जबकि बोर्ड ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत 90 दिन पहले चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव भेजा था जिसे अमल में नहीं लाया गया बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंच गया जिसमें तर्क दिया गया था कि चुनाव कराए जाने तक गया था कि चुनाव कराए जाने तक वतर्मान बोर्ड को ही कार्य करने की अनुमति दी जाए हाईकोर्ट ने कार्यकाल तो नहीं बढ़ाया किंतु बैंक के चुनाव 3 महीने के भीतर कराने के निर्देश दिए हैं.उल्लेखनीय है कि कुछकुछमाह पूर्व केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कलेक्टर को विहीत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था और कलेक्टर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया. वर्तमान में बैंक का संचालन कलेक्टर के निर्देश पर किया जा रहा है. अधिनियम में यह प्रावधान है कि बोर्ड कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव की अनुशंसा करता है. बोर्ड 12 चुनाव कराए जाने की अनुशंसा की गई थी जिसे नहीं माना गया. हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को पारित आदेश में 3 महीने के भीतर बैंक के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।