जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिए है। 17 अप्रैल की शाम इस आश्य का आदेश जारी कर दिया गया।

by Umesh Paswan

दुर्ग जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिए है। 17 अप्रैल की शाम इस आश्य का आदेश जारी कर दिया गया। दुर्ग जिले में कोरोना के लगातार बढ़ेत संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है।लॉकडाउन के दौरान सब्जी, फल, दूध तथा अन्य जरुरत के सामान स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से बेचा जा सकता है। राजधानी रायपुर में 26 अप्रैल तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर दुर्ग जिले में भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भुरे ने शनिवार को इसकी घोषणा कर दी । दुर्ग जिला 26 अप्रेल तक वर्तमान लॉकडाउन की तरह जिला लॉक रहेगा

लॉकडाउन में खाद्य सामग्री एवं सब्जी, फल मिलेगा
दुर्ग. लॉकडाउन बढ़ने के बाद से आवश्यक सामग्रियों के मिलने की अनुमति शासन ने दी है. इस दौरान मेडिकल समानों, शासकीय उचित मूल्य दुकान, स्ट्रीट वेंडर्स के माध्यम से फल, सब्जी, दुध आदि की सुविधाओं के साथ ही पेट्रोल एवं गैस सिलेण्डर पर छूट दी जा रही है. लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है.उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित समय अवधि में खोलने की अनुमति होगी. मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, निमित्त सैनिटाइजेशन एवं भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त पर कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक आदेश प्रसारित किए जाएंगे.
सभी प्रकार की मंडियों व फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद
रहेगी किंतु सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त पर फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक को गली मोहल्ले, कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी.
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम केस वाहन, अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, ग्रॉसरी, होम डिलीवरी, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी की सीमा निर्धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाकर परीक्षार्थी उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन न्यूजपेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अंदर आ जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा. अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.दूध पार्लर एवं दूध वितरण तथा न्यूजपेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 से 8 बजे तक, संध्या 5 से 6.30 बजे तक होगी. साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान पार्लर नहीं खोल पाएंगे. केवल दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंस संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त सभी दिन केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी.पेट शॉप एक्यूरियम को केवल पशुओं को पशु चारा देने प्रातः 6 बजे से 8 बजे तथा संध्या 5 से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी.
एलपीजी गैस सिलेंडर की जिनसे केवल टेलीफोन या ऑनलाइन आर्डर लेंगे और ग्राहकों को सिलेंडर घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे.औद्योगिक संस्थानों निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए निर्माण कार्यों की अनुमति होगी.उपरोक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी.सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे.
दुर्ग जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथा टेलीकॉम, रेलवे, एयरपोर्ट संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक पॉइंट, लोडिंग अनलोडिंग, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन तथा शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी किंतु अस्पताल एवं एटीएम संचालित रहेंगे.
बैंकों को केवल एटीएम, केस एवं कार्यालय इन प्रयोजन हेतु खोलने की अनुमति होगी किंतु दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेनदेन हेतु बैंक शाखा संचालन की अनुमतिनहीं होगी. इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे.
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे किंतु विवाह कार्यक्रम वर-वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है. इसी प्रकार अंत्येष्टि दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है.
रेल, बस एवं हवाई यात्रा
हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एयरपोर्ट आने जाने वाले व्यक्तियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी. यात्रियों को निवासी स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ही पास मान्य किया जाएगा. अपरिहार्य परिस्थितियों में दुर्ग जिले से अन्यत्र जाने वाले व यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति दिया जाना अनिवार्य होगा. तथापि प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रखरखाव कार्य, हॉस्पिटल या कोविड 19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड, ई-पास के रूप मान्य किया जाएगा.आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 एवं दोपहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को आने-जाने की अनुमति होगी. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किंतु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

Related Posts

Leave a Comment