जिले में संचालित समस्त रेत घाटों में रेत का उत्खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित
माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्षा काल में 10 जून 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक गौण खनिज रेत का नदी-नालों से उत्खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले में संचालित समस्त रेत घाटों में रेत का उत्खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित किया है। इसके आलावा महासमुन्द विकासखण्ड में रेत के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण के संबंध में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए महासमुन्द विकासखण्ड में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त जांच दल का गठन कर 02 दल प्रभारी अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनमें प्रथम दल प्रभारी अधिकारी महासमुन्द खनिज निरीक्षक श्री जितेन्द्र चन्द्राकर एवं नायब तहसीलदार पटेवा श्री क्षीरसागर बघेल शामिल हैं। इनके सहायक कर्मचारी नगर सैनिक श्री प्रदीप प्रधान, श्री नीलकण्ठ चन्द्राकर, श्री इमरान खान, श्री मनीष ढीढी एवं श्री तीर्थराज ठाकुर होंगे। इसी तरह द्वितीय दल प्रभारी अधिकारी महासमुन्द अतिरिक्त तहसीलदार श्री प्रेमुलाल साहू एवं नायब तहसीलदार झलप श्री देवेन्द्र नेताम शामिल है। इनके सहायक कर्मचारी नगर सैनिक श्री गज्जु ध्रुव, श्री लीलाधर चन्द्राकर, श्री प्रशांत कालू, श्री प्रसन्न कुमार, श्री अनंतराम चन्द्राकर शामिल है। इन दलों द्वारा प्रत्येक दिवस बारी-बारी से रात्रि 08ः00 बजे प्रातः 06ः00 बजे तक अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए नियमानुसार कारवाई करेंगे।