दुर्ग:भाजपा नेता व पूर्व अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि मौजूदा जीएसटी डिजाइन और दरों को लागू किया जाना स्वागत योग है।
जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर (GST) में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से व्यक्तिगत उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं पर दरों में कटौती की गयी है। वहीं व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स से पूरी तरह से राहत मिलेगी। जीएसटी में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गयी है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसे आम आदमी को राहत मिलेगी, जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर (GST) में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से व्यक्तिगत उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं पर दरों में कटौती की गयी है। वहीं व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कई उत्पाद को दर कम हुई है। जीएसटी परिषद ने जीएसटी को मौजूदा चार स्लैब- पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत से दो दरों- पांच और 18 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी। महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत के विशेष स्लैब का प्रस्ताव किया गया है। दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं पर कर की दर शून्य होगी। आम उपयोग के खाद्य और पेय पदार्थों- मक्खन और घी से लेकर सूखे मेवे, कंडेंस्ड दूध, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, खट्टे फल, सॉसेज और मांस, चीनी से बनी कन्फेशनरी, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतल में पैक पेयजल, फलों का गूदा या रस, दूध, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ और चीनी से बनी मिठाइयों पर कर की दर को मौजूदा के 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगार , बड़, मानचित्र, पेंसिल, शार्पनर और अभ्यास पुस्तिकाओं पर पांच शून्य शुल्क लगेगा। शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर कर की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर जीएसटी को हटाने का फैसला किया है।