आरोपी को अपने घर परछी में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करते रंगे हाथ पकड़ा गया
आरोपी के कब्जे से एक नीला रंग का प्लास्टिक ड्रम 40 लीटर क्षमता वाले में 25 लीटर कच्ची महुआ शराब हाथ भटट्टी से निर्मित कीमती 3000/- रूपया एवं बिक्री रकम 320/- रूपया जुमला कीमती 3320/- रूपया को किया गया जप्त
पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर – अं. चौकी रत्ना सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कतलम, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के मार्ग दर्शन में निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में लगातार थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखते। हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 07.10.23 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम देवरसुर में एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब अपने घर परछी में बिक्री करने के लिए रखा। है की सूचना पर मौके पर हमराह स्टाफ के शासकीय वाहन क्रमांक सीजी 03 ए 0196 मय चालक रवाना होकर घटना स्थल पहुंचकर गवाहान को तलब कर गवाहन को साथ में लेकर आरोपी सुरेन्द्र कुमार के घर परछी पर रेड कार्यवाही किया रेड कार्यवाही दौरान सुरेन्द्र कुमार पिता देवीलाल श्रीरांगे उम्र 35 साल साकिन देवरसुर थाना मोहला जिला मोहला मानपुर अं०चौकी से एक नीला रंग का प्लास्टिक ड्रम 40 लीटर क्षमता वाले डिब्बा में 25 लीटर कच्ची महुआ शराब हाथ भट्ठी से निर्मित कीमती 3000/- रूपये एवं बिक्री रकम 320/- रूपया जुमला कीमती 3320/- रूपया मिला आरोपी को उक्त शराब को अपने कब्जा में रखने के संबंध में धारा 91 जाफौ० का नोटिस तैयार कर वैध कागजात पेश करने नोटिस दिया जिन्होने नोटिस में लिखकर उक्त शराब को अपने कब्जे में रखने के संबंध मे कोई कागजात नही होना लिखकर दिया। आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से गिरफ्तारी का कारण बताकर विधिवत दिनांक 07.10.2023 के 17.20 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया गया। उक्त कायवाही में सउनि जगमोहन कुंजाम, आरक्षक गजेन्द्र देवांगन, गिरीश कोमा, राकेश कुंजाम का विशेष योगदान रहा।