ubc24.news

अहिवारा नगर पालिका की बड़ा मामला सामने आया। अहिवारा नगर पालिका अधिकारी सीमा बख्शी ने अवैध निर्माण पर कलेक्टर को गुमराह किया

दुर्ग जिले की अहिवारा नगर पालिका की वार्ड क्रमांक 06 सब्जी मार्केट के पास पलक धनवानी पति विकास धनवानी वार्ड क्रमांक 12 के नाम पर दुकान था। जिस दुकान को वेवकुमार साहू एवं ललित कुमार साहू पिता भीखम साहू वार्ड क्रमांक 02 अहिवारा द्वारा खरीदा गया है इस दुकान के सामने वर्ष 2015 में पलक धनवानी पति विकास धनवानी द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था।

जिस पर अहिवारा नगर पालिका द्वारा उसे पत्र क्रमांक 57/न /प /2015 दिनाँक 02/02/2015 को अवैध निर्माण तोड़ फोड़ कर अतिक्रमण हटाया गया था। श्रीमती धनवानी द्वारा बेचे जाने के बाद अभी वर्तमान में वेव कुमार साहू एवं ललित कुमार साहू पिता भीकम साहू अहिवारा वार्ड क्रमांक 2 द्वारा अवैध दुकान निर्माण किया जा रहा है। जिसकी शिकायत भानु प्रताप साहू वार्ड क्रमांक 4 पार्षद रामकृष्ण कितना वार्ड क्रमांक 07 एवं अवैध निर्माण दुकान कार्य के आसपास के दुकानदार ने जिला कलेक्टर दुर्ग जनदर्शन में लिखित शिकायत दिनांक 0/ 10/ 2023 को किया।

जिसपर जिला कलेक्टर दुर्ग ने अहिवारा नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सीमा बक्शी को जांच एवं कार्यवाही के लिए कहा गया । जिस पर अहिवारा नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सीमा बक्शी ने वेव कुमार साहू एवं ललित साहू पिता भीखम साहू वार्ड क्रमांक 02 को अहिवारा नगर पालिका पत्र क्रमांक 1068 /न. प. प./ राज /2023 दिनाँक 30/10/2023 को नोटिस पत्र देखकर श्री वेव कुमार साहू एवं ललित साहू को जन चौपाल का हवाला देकर नगर पालिका परिषद अहिवारा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 06 सब्जी मार्केट के दुकान के सामने लगभग 30×15 फिट खाली भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है आपका उक्त कृरत छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 कि धारा 187 एवं 223 के विरुद्ध है आपको सूचना प्राप्ति के 03 दिवस के अंदर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा लेवे अन्यथा अतिक्रमण / निर्माण को नगर पालिका द्वारा हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी जिसकी की वसूली आपकी कि जाएगी। इसके बावजूद भी अवैध निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाया गया। निर्माण नैय से लेकर छत ढलाई तक हो गई।

इस संबंध में अहिवारा नगर पालिका अधिकारी सीमा बख्शी द्वारा कलेक्टर को जो जवाब दी गई है। वह इस प्रकार है जिसमें गुमराह की गई है

दिनाँक 04/12/2023 को नगर पालिका अधिकारी सीमा बख्शी द्वारा जिला कलेक्टर दुर्ग को जानकारी दी गई कि अतिक्रमणकरता को कार्यालय पत्र क्रमांक 1064 दिनांक 30/ 12/ 2023 के माध्यम से अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था वर्तमान में उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है । उसके बावजूद भी शिकायत के बाद से निर्माण चलता रहा अभी वर्तमान स्थिति में छत ढलाई तक हो गई इस प्रकार से नगर पालिका अधिकारी द्वारा अपने जिले के कलेक्टर को गुमराह कर भ्रष्टाचार की श्रेणी किया जा रहा है

Exit mobile version