छत्तीसगढ़

खेत गिरवी रखने के नाम पर 03 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

जांजगीर-चांपा,प्रार्थिया भूरी बाई कुर्रे, निवासी मस्तुरी जिला बिलासपुर, ने थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन सुकवारा बाई, निवासी ग्राम कोसा, ने बताया था कि गांव का एक व्यक्ति घरेलू खर्च के लिए अपनी निजी भूमि गिरवी रखना चाहता है और उसे तीन लाख रुपये की आवश्यकता है।

*प्रार्थिया उक्त* बातों में आकर ग्राम कोसा निवासी राजालाल बर्मन की भूमि, कुल रकबा 1.829 हेक्टेयर) को गिरवी रखने के लिए दिनांक 26.02.24 को पामगढ़ तहसील में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी के माध्यम से इकरारनामा तैयार कर तीन लाख रुपये नगद दिए। अनुबंध के अनुसार रकम वापसी तक प्रार्थिया भूमि पर कृषि कार्य करती रही।

*कुछ समय पश्चात जब* दोबारा खेती का मौसम आया तो आरोपी ने न तो रकम वापस की और न ही खेत में बोआई करने दिया। जानकारी लेने पर पता चला कि आरोपी ने बिना प्रार्थिया को सूचना दिए उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री कर बेच दी है। प्रार्थिया द्वारा कई बार पैसा वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करता रहा तथा धमकी भी देता था।
मुलमुला थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में आरोपी को दिनांक 26.02.2026 को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से 2000 रुपये नगद जप्त किए गए।

*आरोपी* के विरुद्ध धारा 318(2) बीएनएस के तहत पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

*उपरोक्त कार्यवाही* में निरी. पारस पटेल थाना प्रभारी मुलमुला, सउनि हेमलाल महिलांगे एवं थाना स्टाप का सराहनीय योगदान रहा।

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