छत्तीसगढ़

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की, 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया




मद्रास हाईकोर्ट ने आज यानी शनिवार, 28 दिसंबर 2024 को अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले के साथ-साथ FIR लीक मामले की जांच के लिए एक महिला IPS अधिकारियों की SIT का गठन किया। मद्रास HC के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और वी लक्ष्मीनारायणन ने दोनों मामलों की जांच के लिए स्नेहा प्रिया, अयमान जमाल और बृंदा वाली एक महिला IPS अधिकारियों की SIT का गठन किया। इसके साथ ही न्यायाधीशों ने तमिलनाडु सरकार को FIR लीक होने के कारण हुई पीड़ा के लिए पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अन्ना विश्वविद्यालय को पीड़िता को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ बोर्डिंग, लॉजिंग और काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।







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