जिला खाद्य, औषधि व प्रशासन विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि गत माह औषधि निरीक्षक स्वपनिल सिंह द्वारा नगर की मेडिकल शॉप्स का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकानों के संचालन में कई तरह की अनियमितताए पाई गई। मेडिकल शॉप पर शैड्‌यूल दवाइयों के क्रय-विक्रय रिकार्ड नियमानुसार संधारित नहीं करने के अलावा अवसान तिथि (एक्सपायरी डेट) वाली औषधियों का नियमानुसार संधारित नहीं करना और योग्य व्यक्ति की अनुपस्थिति पाई गई। औषधि निरीक्षक द्वारा संबंधित अनियमितताओं के आधार पर दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किए गए थे। जिसके प्रतिउत्तर में दुकान संचालको के द्वारा प्रस्तुत जवाब में फर्मों द्वारा संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण एवं शैड्‌यूल औषधियों के दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दुकानों को स्वीकृत लायसेंस निलंबित किए गए है।

इन मेडिकल शॉप के लाइसेंस किये निलम्बित

जिन दुकानों के लायसेन्स निलंबित किए गए है उनमे संदीप मेडिकल स्टोर देवलगांव, राणा मेडिकल स्टोर नहरवानी, केसलावाड़ा व गुरुकुल फार्मेसी कंदरिखुर्द के लायसेंस 7-7 दिनों के लिए तथा निरामय मेडिकल स्टोर हट्टा का लायसेन्स 03 दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान दुकान संचालक दवाओं का क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे।

साथ ही बालाघाट जिले के समस्त थोक एवं रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि दुकान संचालन के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन करना सुनिश्चित करे। निरिक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।