थाना अंबागढ़ चौकी क्षेन्त्रार्गत चेंकिग के दौरान शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर त्वारित कार्यवाही किया जा रहा है।
 रमेश विश्वकर्मा पिता रामावतार विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष साकिन सजवानी कला मध्य प्रदेश हाल मंदिर हसौद वार्ड क्रमांक 13 रायपुर छत्तीसगढ़ के विरूद्व मो0व्हीकल एक्ट की धारा 185 इस्तगासा क्रं0 585/23 तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

        श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया, जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी श्रीमती रत्ना सिंह (भापुसे0) के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला मानपुर अं0चौकी श्री विवेक शुक्ला , श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय अं0चौकी श्री अर्जुन कुमार कुर्रे़ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शरद कुमार जयसवाल प्रशिक्षु उप  पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में   भारत माता चौक अंबागढ़ चौकी   के पास चेकिंग प्वाइंट लगाकर शराब सेवन कर वाहन चलाने वालो पर कार्यवाही किया जा रहा है आज दिनांक 12.10.23 को ट्रक वाहन  क्रमाक सीजी-04  पी सी  2441 के चालक  रमेश विश्वकर्मा  को रोककर चेक किया तो वाहन चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाते पाये गया। वाहन चालक के विरूद्व वाहन चलाते समय शराब सेवन कर वाहन चलाते पाये जाने से वाहन चालकों का मुलाहिजा सीएचसी अं0 चौकी से कराया गया। डाक्टर साहब द्वारा वाहन चालकों को शराब सेवन करना लेख किये है। वाहन चालकों के विरूद्व मो0व्हीकल एक्ट की धारा 185 का दोषी पाये जाने से मोटर पंचनामा तैयार कर अनावेदक सदर के विरूद्व मो0 व्हीकल एक्ट धारा 185 का इस्तगासा क्रमांक 585/23 तैयार कर माननीय न्यायालय अं0 चौकी पेश किया गया  वाहन चालक को माननीय न्यायालय अं0 चौकी से 10000 रूपये    दण्डित किया गया।


             थाना क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्यवाही किया जा रहा है, आगे भी अभियान जारी रहेगा